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CG-OPS Breaking : राज्य सरकार ने OPS/NPS को लेकर जारी किया निर्देश…वित्त विभाग का निर्देश पढ़िये…

रायपुर, 01 मार्च। CG-OPS Breaking : OPS से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विस्तृत जानकारी भेजी है। सभी विभागों और कलेक्टर-कमिश्नर को भेजे आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु और अशक्कतता के प्रकरण में भी OPS के तहत परिवारिक पेंशन और अशक्त पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर तीन अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया है। NPS व OPS के विकल्प के आधार पर भी पेंशन के प्रकार का निर्धारण किया जायेगा। OPS चयन करने वाले आश्रितों के लिए अलग-अलग तरीकों से निर्देश जारी किया गया है।

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